Punjab
डीसी जालंधर ने स्कूलों को नाजायज फंड न वसूलने हेतु जारी किए आदेश
- शिक्षा विभाग को आदेश ना मानने वाले स्कूलों पर कार्रवाई करने के निर्देश
डीसी जालंधर ने स्कूलों को नाजायज फंड न वसूलने हेतु जारी किए आदेश
जालंधर (इंद्रजीत सिंह)
स्कूलों द्वारा आए दिन अपनी मनमानी वसूली से परेशान अभिभावकों ने मंगलवार को रोष मार्च निकालते हुए डिप्टी कमिश्नर जालंधर घनश्याम थोरी से मुलाकात कर लिखित शिकायत दी। जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने अभिभावकों की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए सभी प्राइवेट स्कूल स्कूलों को बिल्डिंग फंड, मेंटेनेंस फंड व अन्य किसी भी तरह के फंड्स पेरेंट्स को गुमराह करके ना लेने की हिदायत जारी की
श्री थोरी ने प्राइवेट स्कूलों को जारी किए गए आदेश में यह साफ किया है कि हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों की श-शब्द पालना की जाए और अभिभावकों को गुमराह करके किसी भी प्रकार के नाजायज फंड ना वसूले जाएं।
इससे पूर्व डिप्टी कमिश्नर से मिलने पहुंचे अभिभावकों को डिप्टी कमिश्नर द्वारा दो-तीन घंटे तक ना मिलने पर गूस्साऐ अभिभावकों ने जिला डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने उनसे मुलाकात की व अभिभावकों ने डिप्टी कमिश्नर को अपनी शिकायत सौंपी।
सुप्रीम कोर्ट जारी कर चुका है निर्देश
आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों को यह निर्देश जारी किया था कि कोई भी स्कूल अभिभावकों से ट्यूशन फीस के अलावा कोई अतिरिक्त फंड नहीं वसूल करेगा और यह आदेश पंजाब पर भी लागू होते हैं।
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चल रहे अभिभावकों व प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों के केस में हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश में स्कूलों को साल 2019-20 की फीस के बाद 2020-21 की फीस यथावत रखने अथवा अगर कोई यह फीस नहीं दे पाता है तो उससे यह छह मासिक किस्तों में लेने के निर्देश दिए थे। इस दौरान कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे का रिजल्ट नहीं रोकेगा।
पर स्कूलों की मनमानी के चलते अभिभावकों का गुस्सा फूटा जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर जालंधर नहीं सभी स्कूलों को उक्त आदेशों की पालना करने के निर्देश जारी किए हैं।



