
माडल टाउन में रेन वाटर हारवैस्टिंग सिस्टम न लगाने के चलते बड़ी इमारत सील
जनहित सोसायटी ने उठाया मुद्दा, रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम न लगवाने वालों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने की तैयारी
जालन्धर (अमरजीत सिंह लवला)
नगर निगम की बिल्डिंग शाखा ने आज सुबह माडल टाउन में स्थित निओ जिम की इमारत को सील कर दिया। बिल्डिंग विभाग से मिली जानकारी अनुसार उक्त बिल्डिंग मालिक ने इमारत का कम्पलीशन लेने के लिए नक्शा जमा करवाया था जोकि पुरानी इमारत का था, जब मौके पर बिल्डिंग इंस्पैक्टर पूजा मान ने जांच की तो ड्राइंग में बड़े स्तर पर गड़बड़ी पाई गई। मौके पर बिल्डिंग में रेन हारवैस्टिंग सिस्टम नहीं लगाया गया था। और न ही छत पर सोलर पैनल लगाए गए थे।
जब इस मामले में बिल्डिंग शाखा ने नोटिस जारी किया तो कोई ज्वाब नहीं मिला। एटीपी विकास दुआ ने इस मामले की रिपोर्ट उच्चाधिकारियो को पेश की जिसके बाद कमिशनर करनेश शर्मा के आदेशों पर निओ जिम की इमारत को आज दिन चढ़ते ही एटीपी विकास दुआ बिल्डिंग इंस्पैकटर पूजा मान द्वारा सील कर दिया गया। बता दें कि पंजाब में गिरते पानी के स्तर को बचाने के लिए माननीय हाईकोर्ट ने सख्त आदेश जारी किए थे। जिसमें हर 200 गज से बड़ी इमारत में रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम लगाना जरुरी कर दिया गया है।
कई बिल्डर हाईकोर्ट की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक गड्डा खोद कर उसे ही रेन वाटर हारवेस्टिंग का नाम दे रहे हैं। जबकि रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम लगाने दौरान पूरी इमारत तथा मिट्टी की जांच होती है। और जमीन में पानी के लैवल अनुसार पूरा सिस्टम लगाया जाता है, जिससे असल में बरसात के पानी को जमीन तक सुरक्षित तरीके से सहज कर रखा जाता है।
नगर निगम के पास जनहित सोसायटी ने इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई है। जिसमें जालन्धर की कई बड़ी कारोबारी इमारतों, फैक्टिरों, अस्पतालों के नाम शामिल हैं। जिन्होने अपनी इमारतों में अभी तक रेन वाटर हारवैस्टिंग सिस्टम नहीं लगवाया या खानापूर्ति की है। आने वाले दिनों मे नगर निगम ऐसी अन्य इमारतों को भी सील कर सकता है। सोसायटी के सदस्य ने कहा कि इस मामले में जल्द ही माननीय हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की जाएगी।



