
डिप्टी कमिशनर द्वारा अधिकारियों को इंतकाल की रजिस्ट्रेशन निर्धारित समय में यकीनी बनाने का निर्देश
जालंधर (ग्लोबल आजतक अमरजीत सिंह लवला)
डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह ने बताया कि गुरुवार और शुक्रवार को लगे 2 दिवसीय विशेष कैंप में 747 इंतकाल केसों का मौके पर ही निपटारा किया गया। इसके साथ ही खानगी तकसीम के 15 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया है।
इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि शिविरों के दौरान सर्किल राजस्व अधिकारी (सीआरओ) नकोदर ने 72 इंतकाल केसों का निपटारा किया। सीआरओ, फिल्लौर ने 94, सीआरओ, करतारपुर ने 36, सीआरओ, जालंधर-1 ने 148, सीआरओ, जालंधर-2 ने 189, सीआरओ, लोहियां ने 20, सीआरओ, आदमपुर ने 36, सीआरओ, गोराया द्वारा 55, सीआरओ, शाहकोट द्वारा 29, सी.आर.ओ, भोगपुर ने 27, सी.आर.ओ, नूरमहल ने 32 और सीआरओ, महितपुर ने 9 केस निपटाऐ।
उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन लोगों को सुचारू और समय पर सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और नागरिकों को उनकी संपत्तियों के हस्तांतरण के पंजीकरण सहित अन्य सरकारी सेवाओं के सुचारू वितरण में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि इन शिविरों के दौरान खानगी तकसीम के 15 मामलों का निपटारा किया जा चुका है, जिसमें सीआरओ, नकोदर द्वारा 5 मामले, सीआरओ, फिल्लौर ने 8 मामले और सीआरओ, भोगपुर ने 2 मामले निपटाए हैं। इसके अलावा एसडीएम, नकोदर ने इंतकाल के 2 मामले (झगड़े वाले, अपील कैस) भी मंजूर किए हैं।
उपायुक्त ने कहा कि एनडीजीआरएस, सिस्टम के एकीकरण के बाद, अब संपत्ति के पंजीकरण के बाद 45 दिनों के भीतर इंतकाल पंजीकरण अनिवार्य है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय के भीतर इंतकाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और कहा कि निर्धारित समय सीमा के बाद कोई भी मामला लंबित न रहे। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी तरह की ढिलाई या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।



