उत्तर प्रदेश के मेरठ में ‘सांप कांड’ के नाम से चर्चित अमित हत्याकांड में अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए मृतक की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को हत्या का दोषी करार दिया है। अपर जिला जज (एडीजे) की अदालत ने दोनों आरोपियों को गिल्टी होल्ड करते हुए सजा के निर्धारण के लिए 16 अक्टूबर की तारीख तय की है। करीब 17 महीने पहले सामने आई इस खौफनाक वारदात ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था, जिसमें अवैध संबंधों के चलते पति को रास्ते से हटाने के लिए बेहद शातिराना साजिश रची गई थी।
बिस्तर पर मिला था जिंदा घोड़ा पछाड़ सांप, डंसने के थे 10 निशान
वारदात 13 अप्रैल 2025 की सुबह सामने आई थी, जब अमित का शव उसके घर में बिस्तर पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। सनसनीखेज बात यह थी कि अमित की लाश के नीचे एक जिंदा ‘घोड़ा पछाड़’ सांप दबा हुआ था और उसके शरीर पर सांप के डंसने के 10 गहरे निशान मौजूद थे। उस समय पत्नी रविता ने इसे कुदरती हादसा बताते हुए दावा किया था कि सोते समय सांप के काटने से उसके पति की जान चली गई। पहली नजर में मामला सर्पदंश से मौत का लग रहा था, लेकिन पुलिस और फॉरेंसिक टीम को कहानी पर शक हुआ और जब कड़ियों को जोड़ा गया तो एक रूह कंपा देने वाली साजिश का खुलासा हुआ।
पोस्टमार्टम ने खोली पोल: सांप का जहर नहीं, गला घोंटकर हुई थी हत्या
इस पूरे हत्याकांड का राज पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टरों की गवाही से खुला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अमित की मौत सांप के जहर से नहीं, बल्कि मुंह, नाक और गला दबाए जाने के कारण दम घुटने से हुई थी। कातिलों ने इस कदर बर्बरता से उसका गला दबाया था कि उसकी गर्दन की ह्योइड और थायरॉइड कार्टिलेज की हड्डियां टूट चुकी थीं। मेडिकल रिपोर्ट से साफ हो गया कि हत्यारों ने पहले अमित की बेरहमी से हत्या की और उसके बाद मामले को सांप काटने का रंग देने के लिए जिंदा सांप से शव को कई जगह कटवाया और उसे लाश के नीचे दबा दिया।
अवैध संबंधों के रास्ते से कांटा हटाने के लिए रची थी साजिश
पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक अमित की पत्नी रविता के अमरदीप नाम के युवक के साथ प्रेम संबंध थे। दोनों अपने अवैध संबंधों को बेरोकटोक जारी रखना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अमित को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा। शातिर कातिलों ने कानून और परिजनों की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपराध को प्राकृतिक दुर्घटना का रूप देने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन वैज्ञानिक और फॉरेंसिक साक्ष्यों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया।
16 अक्टूबर को तय होगा दोनों का मुकद्दर
अदालत में अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए मेडिकल साक्ष्यों, डॉक्टरों के बयानों और पुख्ता सबूतों के आधार पर एडीजे कोर्ट ने दोनों आरोपियों को हत्या का कसूरवार ठहराया है। अब सभी की निगाहें 16 अक्टूबर पर टिकी हैं, जब अदालत इस जघन्य और सुनियोजित हत्याकांड के लिए दोषी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप की सजा का ऐलान करेगी।


