Thursday, April 23, 2026
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पंजाब सरकार ने अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों के लिए 37.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की: डॉ. बलजीत कौर

सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा आशीर्वाद योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जातियों के 7352 लाभार्थियों को 37.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

इस संबंध में और जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि अनुसूचित जातियों के लिए आशीर्वाद योजना के तहत जिला बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, श्री फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, मानसा, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, पठानकोट, रूपनगर, एसएएस नगर (मोहाली), संगरूर, मालेरकोटला और तरनतारन से प्राप्त कुल 7352 आवेदन इस वर्ष आशीर्वाद पोर्टल पर प्राप्त हुए थे, जिनके लिए 37.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि जारी राशि से बरनाला के 313, बठिंडा के 826, फरीदकोट के 166, फतेहगढ़ साहिब के 178, फाजिल्का के 360, गुरदासपुर के 104, होशियारपुर के 731, जालंधर के 837, कपूरथला के 69 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता दी गई है।

इसी प्रकार मानसा के 310, मोगा के 360, श्री मुक्तसर साहिब के 502, पटियाला के 630, पठानकोट के 112, रूपनगर के 158, एसएएस नगर के 159, संगरूर के 797, मालेरकोटला के 80, और तरनतारन के 660 लाभार्थियों को भी लाभ दिया गया है।

मंत्री ने बताया कि आशीर्वाद योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में कम आय वाले परिवारों की बेटियों की शादी हेतु 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता पंजाब राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए, और वह अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हो। साथ ही परिवार की वार्षिक आय 32,790 रुपये से कम होनी चाहिए। ऐसे परिवारों की दो बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है।

उन्होंने यह भी बताया कि यह वित्तीय सहायता डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है। मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार सभी वर्गों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है।

डॉ. बलजीत कौर ने अंत में कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार जहां सभी वर्गों के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है, वहीं अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों की भलाई के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है।

 

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पंजाब सरकार के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह के स्पष्ट निर्देशों पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए नगर परिषद ज़ीरकपुर ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पीर मुछल्ला क्षेत्र में एक अवैध वाइन शॉप के अस्थायी ढांचे को तुरंत ध्वस्त कर दिया है। विवरण की पुष्टि करते हुए उपायुक्त कोमल मित्तल ने बताया कि पीर मुछल्ला में नगर परिषद की ज़मीन पर अवैध कब्जे की शिकायत मिलने पर मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने वाइन शॉप के ढांचे को हटाने के आदेश दिए थे। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय मंत्री को इस अवैध निर्माण के विरुद्ध की गई कार्रवाई से अवगत करवा दिया गया है। विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने इस त्वरित कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि यह वाइन शॉप नगर परिषद की ज़मीन पर अवैध रूप से संचालित की जा रही थी, और जब कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह सुबह नगर परिषद ज़ीरकपुर के दौरे पर आए, तो यह मामला उनके संज्ञान में लाया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की, जिसके आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने अवैध ढांचे को गिरा दिया। स्थानीय निकाय मंत्री ने आम जनता से अपील की कि भविष्य में ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए वे किसी भी प्रकार के कब्जे वाली ज़मीन पर निर्माण कार्य न करें।
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