Friday, November 6, 2026
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करूर भगदड़ कांड: सुप्रीम कोर्ट ने पलटा HC का फैसला, CBI जांच के दिए आदेश

तमिलनाडु के करूर में तमिल अभिनेता और राजनेता विजय की राजनीतिक रैली के दौरान मची भगदड़ में 41 लोगों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी है। कोर्ट ने इस मामले में 10 अक्टूबर को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने सीबीआई जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का भी गठन किया है। यह समिति पूरी जांच प्रक्रिया पर अपनी नजर रखेगी।

यह मामला तब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जब मद्रास हाईकोर्ट ने इस घटना की सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बीजेपी नेता उमा आनंदन ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में उन्होंने राज्य पुलिस की जांच पर अविश्वास जताते हुए एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की थी।

आपको बता दें कि यह दुखद घटना 27 सितंबर को तमिलनाडु के करूर में हुई थी, जहां अभिनेता से राजनेता बने विजय की एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था। रैली के दौरान भारी भीड़ के कारण अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें कम से कम 41 लोगों की कुचलकर मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। इस घटना ने राज्य में राजनीतिक रैलियों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे।

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