Sunday, April 19, 2026
Google search engine
Homepunjabफोटो पहचान पत्र के इलावा 12 अन्य अधिकारित दस्तावेज़ों के द्वारा डाली...

फोटो पहचान पत्र के इलावा 12 अन्य अधिकारित दस्तावेज़ों के द्वारा डाली जा सकती है वोट : सिबिन सी

लोक सभा मतदान- 2024 के दौरान पंजाब के वोटरों की सुविधा के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को 01 जून, 2024 को वोट डालने के लिए फोटो पहचान पत्र के इलावा 12 अन्य अधिकारित दस्तावेज़ों को पहचान के सबूत के तौर पर मान्यता दी है। इन दस्तावेज़ों में से कोई भी एक दस्तावेज़ वोटर अपनी पहचान के तौर पर पोलिंग स्टेशन पर साथ ले जा सकता है।

भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपने हुक्मों में कहा है कि वह वोटर जो चुनाव फोटो पहचान पत्र पेश करने के योग्य नहीं हैं, अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 अन्य दस्तावेज़ पेश कर सकते हैं।

भारतीय निर्वाचन आयोग की हिदायतों के बारे जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि जिन वोटरों के पास चुनाव फोटो पहचान पत्र नहीं हैं, वह आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/ डाकखाने के द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक, श्रम मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत जारी हैल्थ स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लायसंस, पैन कार्ड, एन. पी. आर. के अधीन आर. जी. आई. द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पैंशन दस्तावेज़, केंद्र/ राज्य सरकारों/ पब्लिक क्षेत्र के अदारों या पब्लिक लिमिटड कंपनियों के द्वारा अपने मुलाजिमों को जारी सर्विस पहचान पत्र, एम. पी. एम. एल. ए. को जारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलटी पहचान पत्र जोकि भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता द्वारा जारी किया हो, को दिखा कर भी वोट डाल सकते हैं।

उन्होंने सभी वोटरों को पूरे उत्साह के साथ लोक सभा मतदान में हिस्सा लेकर वोट डालने की अपील की है। सिबिन सी ने कहा कि निर्वाचन आयोग का “इस बार 70 पार“ का लक्ष्य है और वोटरों की सक्रिय भागीदारी से बिना इसको पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए सभी वोटर अपनी वोट ज़रूर डालें।

Partners: amunra casinozer wazamba legzo https://ninecasinoit.com/ casinozer https://winnerzsuomi.com/ lemon casino promo code 2024 lemon casino aplikacja https://legzo77.com/
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments