पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन कंवरदीप सिंह ने लुधियाना में तालिबानी सज़ा के मामले पर स्वतः संज्ञान (सुओ-मोटो नोटिस) लिया है।
इस संबंध में चेयरमैन ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आई खबर के अनुसार, एक कपड़ा फैक्ट्री के मालिक ने चोरी के आरोप में एक मां और उसकी तीन बेटियों का मुंह काला कर उन्हें “मैं चोर हूं” की तख्ती पहनाकर घुमाया, जो कि बच्चों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है।
बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन ने पुलिस कमिश्नर, लुधियाना को मामले की गंभीरता को देखते हुए जुवेनाइल जस्टिस (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम-2015 की धारा 75 और 79 के तहत मामला दर्ज करने तथा बाल श्रम (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम-1986 और भारतीय न्याय संहिता-2023 की संबंधित धाराओं के तहत दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 23 जनवरी तक भेजने के आदेश दिए हैं।
चेयरमैन ने पुलिस कमिश्नर, लुधियाना को यह भी निर्देश दिया है कि जो लोग बच्चियों की तस्वीरें खींचकर वायरल कर रहे हैं, उनके खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम-2015 की धारा 74 के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
इसके अतिरिक्त, चेयरमैन ने डिप्टी कमिश्नर, लुधियाना को बाल श्रम अधिनियम-1986 के तहत उचित धाराओं के अनुसार कार्रवाई करने और फैक्ट्री मालिक तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, 7 दिनों के भीतर आयोग को कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।