Wednesday, April 22, 2026
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बिजनेस करने वालों के लिए बड़ा ऐलान, मुफ्त जमीन और 40 करोड़ रुपए तक की मिलेगी ब्याज सब्सिडी

बिहार में औद्योगिक निवेश के दरवाजे खोलते हुए नीतीश सरकार ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ‘बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज (BIIPP-2025)’ को मंजूरी दे दी गई है। इस नई नीति के तहत राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश करने वाली कंपनियों को मुफ्त जमीन से लेकर टैक्स में भारी छूट जैसे कई बड़े प्रोत्साहन दिए जाएंगे।

मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 26 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें यह औद्योगिक पैकेज सबसे अहम रहा। बैठक के बाद मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पैकेज का मुख्य उद्देश्य बिहार को एक प्रमुख निवेश गंतव्य बनाना, नए उद्योगों को आकर्षित करना और राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना है।

बड़े निवेशकों के लिए बंपर ऑफर

नई औद्योगिक नीति के तहत, बिहार सरकार ने बड़े निवेशकों के लिए बंपर ऑफर्स की घोषणा की है। इस नीति के अनुसार, 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने और 1000 से ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनियों को 10 एकड़ तक जमीन मुफ्त दी जाएगी। वहीं, 1000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाली बड़ी कंपनियों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 25 एकड़ कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, दुनिया की शीर्ष फॉर्च्यून 500 कंपनियों को आकर्षित करने के लिए एक विशेष प्रावधान भी रखा गया है, जिसके तहत उन्हें मात्र 1 रुपये की सांकेतिक राशि पर 10 एकड़ जमीन मुहैया कराई जाएगी।

छोटे निवेशकों को भी मिली बड़ी राहत

सरकार ने छोटे और मध्यम वर्ग के निवेशकों का भी पूरा ध्यान रखा है। उन्हें बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) की जमीन पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके अलावा, उन्हें वित्तीय सहायता के लिए तीन आकर्षक विकल्पों में से किसी एक को चुनने का अवसर मिलेगा, जिसमें 40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सब्सिडी, 100% SGST छूट और परियोजना लागत का 300% तक SGST प्रतिपूर्ति जैसे लाभ शामिल हैं।

अन्य प्रमुख प्रोत्साहन

निर्यात करने वाली इकाइयों को 14 साल तक हर साल 40 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी। टेक्सटाइल और अन्य क्षेत्रों में कर्मचारियों के ESI और EPF में भी सरकार की ओर से महत्वपूर्ण योगदान दिया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली इकाइयों के लिए भी विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान है।

मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि यह पैकेज 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। सरकार को उम्मीद है कि इस ऐतिहासिक कदम से बिहार में निवेश की बाढ़ आएगी, जिससे राज्य का विकास तेजी से होगा और लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा।

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