Monday, November 2, 2026
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पतंजलि के घी को ‘नकली’ बताना बृजभूषण सिंह को पड़ा भारी, बाबा रामदेव ने ठोका 50 करोड़ का मानहानि केस

भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 50 करोड़ रुपये का भारी-भरकम मानहानि का मुकदमा दायर किया है। यह कानूनी विवाद बृजभूषण शरण सिंह द्वारा सार्वजनिक मंचों से पतंजलि के देसी घी की गुणवत्ता पर सवाल उठाने और उसे कथित तौर पर ‘नकली’ करार देने के बाद उपजा है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा विवाद, 18 सितंबर को अगली सुनवाई
इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई मंगलवार, 15 सितंबर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता ने अदालत में वकालतनामा पेश किया और कंपनी के दावों पर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। अदालत ने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। पतंजलि फूड्स लिमिटेड का कॉर्पोरेट कार्यालय इंदौर के विजय नगर क्षेत्र में स्थित होने के कारण कंपनी ने यह मानहानि वाद इंदौर में ही दायर किया है।

कंपनी का दावा: शेयर मूल्य गिरा और ब्रांड छवि को हुआ भारी नुकसान
अदालत में पतंजलि फूड्स की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता विक्रम मालवीय ने दलील दी कि पूर्व सांसद के गैर-जिम्मेदाराना और बेबुनियाद बयानों से कंपनी की वर्षों पुरानी साख और ब्रांड इमेज को गहरा धक्का पहुंचा है। कंपनी ने अदालत को बताया कि इस बयानबाजी के सार्वजनिक होने के बाद बाजार में पतंजलि के शेयरों के भाव प्रभावित हुए, जिससे कंपनी को बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। जिला अदालत में शुरुआती सुनवाई और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को लेकर उपजे विवाद के बाद अब यह मामला हाईकोर्ट के विचाराधीन है।

साल 2022 से चल रही है जुबानी जंग
बृजभूषण शरण सिंह और पतंजलि समूह के बीच तनातनी का यह सिलसिला काफी पुराना है। साल 2022 में भी पूर्व सांसद ने खुले मंच से पतंजलि के घी को नकली बताते हुए लोगों को घर में गाय-भैंस पालने की नसीहत दी थी। इसके बाद अगस्त 2026 में भी उन्होंने बाजार में बिक रहे कथित मिलावटी घी और उत्पादों को लेकर बाबा रामदेव के खिलाफ तीखे हमले बोले थे। लगातार हो रहे इन हमलों के खिलाफ आखिरकार पतंजलि प्रबंधन ने कानूनी रास्ता अपनाते हुए 50 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग कर दी है।

 

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