Saturday, February 28, 2026
Google search engine
Homepunjabपंजाब में बोटलिंग प्लांट का लायसेंस निलंबित

पंजाब में बोटलिंग प्लांट का लायसेंस निलंबित

आगामी लोक सभा मतदान – 2024 के मद्देनज़र लगाए गए आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान आज़ाद और निष्पक्ष मतदान को यकीनी बनाने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव- कम- वित्तीय कमिश्नर ( कर), पंजाब श्री विकास प्रताप और आबकारी और कर कमिश्नर, पंजाब श्री वरुण रूज़म के दिशा- निर्देशों अनुसार शराब की तस्करी और नाजायज शराब बनाने सम्बन्धी गतिविधियों को पूरी तरह काबू पाने के लिए आबकारी विभाग की तरफ से लगातार यत्न किये जा रहे हैं।

चुनाव आचार संहिता के दौरान आबकारी विभाग की व्यापक योजना के नतीजे के तौर पर लगभग 1058 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इस के इलावा 937 गिरफ़्तारियाँ की गई हैं, 16965 लीटर नाजायज शराब पकड़ी गई है, 2756729 लीटर लाहन बरामद करके नष्ट की गयी और पी. ऐम्म. ऐल्ल. / आई. ऐम्म. ऐफ्फ. ऐल्ल. / बीयर की 108180 बोतलें ज़ब्त की गई हैं। अधिकारियों की टीमों ने शराब की तस्करी, ईऐनए की तस्करी और आबकारी के साथ सम्बन्धी अन्य अपराधों के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही की है। इन मामलों के सभी मुख्य दोषियों को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

आबकारी विभाग ने शराब की ग़ैर- कानूनी तस्करी में शामल लायसंसधारकों पर भी नकेल कसी गई है, जिसके दौरान उनके ठेके को बंद किया गया है। इसके इलावा प्राथमिक जांच के आधार पर पंजाब आबकारी एक्ट 1914 की अलग- अलग धाराओं के अंतर्गत मालिकों / सरगरम भाईवालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई हैं।

आबकारी से सम्बन्धित अपराधों के विरुद्ध जंग के दौरान, शराब की भट्टियों, बरूअरीज़ और बोटलिंग प्लांटों जैसी निर्माण इकाईयों पर पैनी नज़र रखी जा रही है और किसी भी किस्म का उल्लंघन में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं गया है। बोटलिंग प्लांट में से एक प्लांट की अचानक चैकिंग के दौरान पाया गया कि मैसर्ज बोरिश इंडस्ट्रीज प्राईवेट लि., गाँव बेहड़ा तहसील डेराबसी ज़िला एस. ए. एस. नगर में चलाई जा रही यूनिट की तरफ से पंजाब आबकारी एक्ट, 1914 की अलग- अलग धाराओं का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके नतीजे के तौर पर आबकारी कमिश्नर, पंजाब की तरफ से उक्त बोटलिंग प्लांट का लायसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही, राज्य में शराब के प्रवाह पर पैनी नज़र रखी जा रही है और आगामी लोक सभा मतदान- 2024 के मद्देनज़र शराब के ग़ैर- कानूनी प्रवाह और बिक्री को रोकने के लिए राज्य भर में 126 नाके/ चैकिंग पुआइंट स्थापित किये गए हैं।

पंजाब आबकारी विभाग शराब की ग़ैर- कानूनी तस्करी पर पूरी तरह नकेल कसते हुये मतदान को स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग के साथ करवाना यकीनी बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है।

Partners: https://amunraitalia.com/ wazamba lemon casino lemon casino https://lemoncasinomagyar.com/ nine casino legzo smokace casino kode lemon casino https://ninecasinoceske.com/
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments