मुख्य मंत्री स. भगवंत सिंह मान के निर्देशों अनुसार राज्य के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली कृषि सम्बन्धित वस्तुएँ एंव साजो- सामान यकीनी बनाने के लिए छेड़ी गए अभियान के अंतर्गत पंजाब के कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा राज्य की सहकारी सभाओं को घटिया मानक की डाईमोनियम फास्फेट ( डी. ए. पी.) खाद्य आपूर्ति करने वाली दो खाद्य कंपनियों के लायसैंस रद्द कर दिए है।
बता दे कि जिन कंपनियों के लायसैंस रद्द किये गए है, उनमें मैसर्ज मध्य भारत एग्रो प्रोडक्कटस लिमटिड और मैसर्ज कृष्णा फोशैम प्राईवेट लिमटिड शामिल है।
आज यहाँ से जारी किए एक प्रैस बयान में पंजाब के कृषि एंव किसान कल्याण मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि इन कंपनियों द्वारा मार्कफैड को आपूर्ति किए गए डी.ए.पी. स्टाक में से 40 नमूने लिए गए है। उन्होंने बताया कि खाद्य कंट्रोल आर्डर 1985 अनुसार इन में से 24 नमूने ग़ैर- मानक पाए गए है और दो नमूनों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है।
उन्होंने कहा कि इस संबंधी उचित आगे वाली कार्यवाही के लिए भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को भी सूचित कर दिया है।
स. गुरमीत सिंह ने बताया कि कृषि विभाग ने राज्य भर में क्वालिटी कंट्रोल अभियान चलाया है और वित्तीय साल 2024- 25 दौरान 4700 खाद्य नमूनों की जांच का लक्ष्य निश्चित किया गया है।
डायरैक्टर कृषि और किसान कल्याण जसवंत सिंह ने बताया कि क्वालिटी कंट्रोल अभियान के अंतर्गत अब तक खाद्य के 1004 सैंपल ले कर जांच के लिए अलग- अलग लैबोट्रिरियों में भेजे गए है।
कृषि मंत्री ने विभाग के डायरैक्टर को खेती सामग्री की स्पलाई की समीक्षा करने के लिए कहा, ताकि किसानों को मानक उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। डायरैक्टर, कृषि ने आगे बताया कि निश्चित किए गए लक्ष्यों अनुसार जिलें में खाद्य के बाकायदा नमूने लेने के साथ डीएपी ( 18: 46) एंव अन्य खाद्य की आमद पर भी लगातार नज़र रखी जा रही है।
स. गुरमीत सिंह ने सभी मुख्य ज़िला कृषि अधिकारियों को हिदायत की है कि यदि उनको ग़ैर- मानक/ नकली खाद्य या किसी अन्य खेती उत्पाद संबंधी कोई शिकायत मिलती है तो वह पहल के आधार पर बनती कार्यवाही यकीनी बनाए। उन्होंने चेतावनी दी कि इस बारे में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।