लुधियाना जिले के गांव बिरमी में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को उसके मामा के घर से जबरन अगवा करने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना में शिरोमणि अकाली दल के मुल्लांपुर दाखा हलका इंचार्ज जसकरण सिंह देओल, लड़की की मां हरमनदीप कौर और दो अन्य साथियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए देओल के दो मुख्य सहयोगियों अवतार सिंह और दविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से एक लग्जरी मर्सिडीज कार और दो अवैध पिस्तौलें बरामद की गई हैं। अदालत में पेशी के बाद दोनों को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।
मामा के घर में कमरा बंद कर नाबालिग ने मांगी पुलिस से मदद
दर्ज एफआईआर के अनुसार, मंडी गोबिंदगढ़ निवासी सहजप्रीत सिंह ने पीएयू (PAU) थाने में शिकायत दी कि उसकी नाबालिग ममेरी बहन पिछले पांच-छह महीनों से गांव बिरमी में अपने मामा परमिंदर सिंह के घर रह रही थी। इससे पहले वह अपनी मां हरमनदीप कौर और जसकरण सिंह देओल के साथ मोहाली में रहती थी, जो कथित तौर पर लिव-इन रिलेशनशिप में हैं। 5 अक्टूबर की देर रात लड़की की मां अवतार सिंह और दविंदर सिंह के साथ बिरमी स्थित घर पहुंची, जबकि जसकरण देओल गांव के बाहर गाड़ी में मौजूद था। लड़की ने फोन पर बताया कि ये लोग उसके साथ मारपीट कर उसे जबरन घसीटकर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। खतरे को भांपते हुए नाबालिग ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी।
पुलिस से हाथापाई और दरवाजा तोड़कर तलाशी
शिकायतकर्ता के अनुसार, जब पीसीआर टीम मौके पर पहुंची तो लड़की की मां ने पुलिसकर्मियों के साथ भी धक्का-मुक्की और हाथापाई की और लड़की को जबरन अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर लिया। माहौल तनावपूर्ण होते देख अतिरिक्त पुलिस बल और स्थानीय ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। काफी समझाने के बावजूद जब दरवाजा नहीं खोला गया, तो पुलिस की मौजूदगी में ग्रामीणों ने दरवाजा तोड़ा। हालांकि, तलाशी के दौरान लड़की और उसकी मां वहां से गायब मिलीं। शिकायतकर्ता ने यह भी आशंका जताई कि नाबालिग के मामा को कोई नशीला पदार्थ या शराब दी गई थी ताकि विरोध न हो सके।
6 अक्टूबर की अदालती सुनवाई को प्रभावित करने की साजिश का आरोप
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि यह पूरा हाई-वोल्टेज ड्रामा मोहाली कोर्ट में 6 अक्टूबर को होने वाली अहम सुनवाई को प्रभावित करने और मीडिया व कानूनी प्रक्रिया का रुख मोड़ने की नीयत से रचा गया था। नाबालिग ने इससे पहले जसकरण सिंह देओल पर यौन शोषण और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके आधार पर मोहाली के मटौर थाने में पोक्सो और दुष्कर्म से जुड़ी धाराओं में केस दर्ज हुआ था। इसी पुराने मामले में कोर्ट में सुनवाई तय थी।
BNS और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज
थाना पीएयू की पुलिस ने जसकरण सिंह देओल, हरमनदीप कौर, अवतार सिंह और दविंदर सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 140(3), 61(2) और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं (25, 27, 54, 59) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि देओल को पहले भी दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं की तकनीकी खामियों के चलते अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध ठहराते हुए रिहा करने का आदेश दिया था। पुलिस अब फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और लड़की की सुरक्षित बरामदगी के लिए विभिन्न ठिकानों पर दबिश दे रही है।


