Monday, April 20, 2026
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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जल्द ही जब्त वाहनों की कर सकती है नीलामी, जानें बचने का तरीका

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा जब्त किए गए वाहनों के लिए पार्किंग स्थान तेजी से भरते जा रहे हैं क्योंकि मालिक समय पर उन्हें छुड़ाने में असफल हो रहे हैं। पार्किंग नियमों की एक नई मसौदा नीति प्रस्तावित करती है कि अगर वाहन निर्धारित समय के भीतर नहीं छुड़ाए जाते, तो उनकी नीलामी कर दी जाएगी।

अगर आपका वाहन ट्रैफिक पुलिस ने जब्त कर लिया है और आपने 37 दिनों के भीतर इसे नहीं छुड़ाया, तो प्रशासन इसे नीलाम कर सकता है। दिल्ली सरकार ने अपनी पार्किंग प्रबंधन नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। जिसका मकसद जगह की कमी की समस्या को हल करना है।
अब 90 दिन की जगह 30 दिन में छुड़ाना होगा वाहन
दिल्ली परिवहन विभाग ने जब्त वाहनों को छुड़ाने की समयसीमा 90 दिनों से घटाकर 30 दिन करने का प्रस्ताव रखा है। नियमों में संशोधन के लिए हाल ही में जारी मसौदा अधिसूचना में विभाग ने प्रस्तावित दिल्ली पार्किंग रखरखाव एवं प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 पर हितधारकों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं।

अधिकारी ने बताया कि मसौदा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक महीने की अवधि में लोगों की प्रतिक्रिया के साथ मसौदा संशोधन पर दिल्ली सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

7 दिन के भीतर नहीं छुड़ाने पर होगी नीलामी
2019 के दिल्ली पार्किंग नियमों के तहत, सेक्शन 16 में जब्त वाहनों को छुड़ाने के लिए पहले 90 दिन की समय सीमा दी जाती थी। अगर वाहन निर्धारित समय में नहीं छुड़ाया जाता, तो 15 दिन का नोटिस दिया जाता था और इसके बाद भी वाहन नहीं छुड़ाने पर उसे नीलामी के लिए रख दिया जाता था।

नए संशोधित नियमों के तहत:

  • जब्त वाहनों को छुड़ाने की समय सीमा अब 30 दिन होगी।
  • नोटिस की अवधि को 15 दिन से घटाकर 7 दिन कर दिया गया है।
  • अगर 30 दिनों में वाहन नहीं छुड़ाया जाता, तो मालिक को 7 दिन का अंतिम नोटिस दिया जाएगा।
  • अगर फिर भी वाहन नहीं छुड़ाया गया, तो ट्रैफिक पुलिस इसे सार्वजनिक नीलामी में डाल देगी।
  • बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों के लिए 10 दिन की समयसीमा
अगर जब्त किया गया वाहन बिना रजिस्ट्रेशन का है या उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है, तो उसे छुड़ाने की समयसीमा सिर्फ 10 दिन होगी। इस अवधि के बाद, मालिक को 7 दिन का नोटिस दिया जाएगा। अगर फिर भी वाहन नहीं छुड़ाया गया, तो उसे भी नीलामी में डाल दिया जाएगा।
जगह की समस्या से निपटने के लिए उठाया गया कदम
परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जब्त किए गए वाहनों को रखने के लिए तीन बड़े यार्ड (पिट) हैं। रोजाना 50-60 नए वाहन इनमें पहुंचते हैं, जिससे पार्किंग स्थल भरते जा रहे हैं।

यह नया नियम ट्रैफिक पुलिस को जल्द से जल्द जब्त किए गए वाहनों की नीलामी करने में मदद करेगा। जिससे पार्किंग स्पेस खाली होगा और व्यवस्था बेहतर होगी।

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