Wednesday, April 29, 2026
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स्वतंत्रता दिवस से पहले पंजाब पुलिस ने सीमा पार के तस्करी मोडयूल का किया पर्दाफाश; 2 गलाक पिस्तौल सहित एक व्यक्ति काबू

मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा आगामी स्वतंत्रता दिवस- 2024 के शांतमयी जश्न को यकीनी बनाने के मद्देनज़र चलाई जा रहे विशेष अभियान दौरान, पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान स्थित तस्कर राणा दयाल के साथ सम्बन्धित एक कार्यकर्ता को गिरफ़्तार कर सीमा पार तस्करी करने वाले माड्यूल का पर्दाफाश किया है।

यह जानकारी देते पंजाब के डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस ( डीजीपी) गौरव यादव ने सोमवार को यहाँ बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान राजवंत सिंह उर्फ राजू निवासी गाँव अटलगढ़ अमृतसर के तौर पर हुई है। पुलिस टीमों ने उसके कब्जे से दो मैगजीन सहित दो आधुनिक 9 एमएम ग्लॉिक पिस्टल बरामद की हैं। इसके अलावा, उसका मोटरसाइकिल सीटी-100 (पीबी02 एएल 7481), जिससे वह खेप की डिलीवरी करने जा रहा था, भी जब्त किया गया है।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि राज्य विशेष ऑपरेशन सैल (एसएसओसी), अमृतसर को भरोसेमंद सूत्रों से सूचना मिली थी कि राजवंत सिंह राजू ने हाल ही में तस्करी के हथियारों और नशीले पदार्थों की एक खेप प्राप्त की है और वह अटारी-अमृतसर रोड के खुरमनियां मोड़ के पास एक पार्टी को इस खेप की डिलीवरी देने जा रहा है। प्राप्त सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, एसएसओसी अमृतसर की पुलिस टीम ने योजनाबद्ध ढंग से निर्धारित क्षेत्र की घेराबंदी की और आरोपी राजवंत राजू को हथियारों की खेप के साथ गिरफ्तार कर लिया।

डीजीपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तानी तस्कर राणा दयाल के सीधे संपर्क में था, जो ड्रोन और अन्य माध्यमों से भारत के क्षेत्र में हथियारों और नशीले पदार्थों की बड़ी खेप पहुंचाता है।

उन्होंने कहा कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि उसकी पिछली तस्करी गतिविधियों का पता लगाया जा सके।

इस संबंध में और जानकारी सांझा करते हुए एआईजी एसएसओसी अमृतसर, सुखमिंदर सिंह मान ने बताया कि प्रारंभिक जांच के दौरान पता चला है कि राजवंत सिंह काफी समय से पाकिस्तानी तस्कर राणा दयाल द्वारा भेजी गई नशीले पदार्थों और अवैध हथियारों की खेप प्राप्त कर रहा था। उन्होंने आगे बताया कि तस्करी के हथियार स्थानीय खरीदारों को बेचने के लिए मंगवाए गए थे।

इस संबंध में एफआईआर नंबर 46 दिनांक 04.08.2024 को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21, 25 और 29,असला अधिनियम की धारा 25, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 61 (2) के तहत थाना एसएसओसी अमृतसर में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा।

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