अधिकारी ने नाबालिग के माता-पिता की शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षक सैफ इकबाल अंसारी ने कथित तौर पर उस बच्चे को पीटा, जब वह किताब लेने के लिए अपने सहपाठी के पास गया था।
ठाणे की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एक 31 वर्षीय व्यक्ति को एक किशोरी से दुष्कर्म के लिए दोषी ठहराया गया। उसे 10 साल की सजा सुनाई गई है। 15 जनवरी को अपने आदेश में न्यायाधीश रूबी यू मालवंकर ने दोषी पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी शादीशुदा है और उसके चार बच्चे हैं। किशोरी उसकी पड़ोसी है। उन्होंने बताया कि आरोपी ने लड़की को अपने दोस्त के घर ले गया। उसने लड़की को बताया कि वह उसे नया मोबाइल फोन दिलाएगा, लेकिन उसने उसका दुष्कर्म किया। मुकदमे के दौरान 10 लोगों ने गवाही दी।
11वीं कक्षा के लड़के को थप्पड़ मारने पर शिक्षक पर केस
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने एक बार में कथित तौर पर अश्लीलता करने के आरोप में आठ महिला सर्वरों और इतने ही ग्राहकों सहित लगभग 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि कथित अश्लीलता का मामला 14 जनवरी की रात कल्याण-शील रोड पर स्थित बार में छापेमारी के दौरान सामने आया। डोंबिवली में मनपाड़ा पुलिस ने बुधवार को बार से जुड़े 23 लोगों, आठ महिला सर्वरों और आठ ग्राहकों के खिलाफ आपत्तिजनक आचरण के आरोप में मामला दर्ज किया।
इस बीच ठाणे जिले में पुलिस ने एक स्कूल शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसने कथित तौर पर कक्षा के अंदर 11 वर्षीय छात्र को थप्पड़ मारा था। एक अधिकारी ने बताया कि घटना 13 जनवरी को भिवंडी इलाके के एक स्कूल में हुई। अधिकारी ने नाबालिग के माता-पिता की शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षक सैफ इकबाल अंसारी ने कथित तौर पर उस बच्चे को पीटा, जब वह किताब लेने के लिए अपने सहपाठी के पास गया था। भिवंडी शहर पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि अंसारी के खिलाफ बुधवार को भारतीय न्याय संहिता एवं किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।