पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बताया है कि पंजाब की 13 लोक सभा सीटों के लिए कुल 328 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे जबकि लोक सभा मतदान-2014 में 253 और 2019 में कुल 278 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था।
उन्होंने बताया कि नामांकन-पत्र वापिस लेने की आखि़री तारीख़ तक कुल 25 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए हैं। इससे पहले राज्य में 466 उम्मीदवारों ने 598 नामांकन-पत्र पत्र दाखि़ल किये थे और कागज़ों की पड़ताल और पत्र वापसी के बाद कुल उम्मीदवारों की गिनती 328 रह गई है, जिनमें 302 पुरूष और 26 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। उन्होंने बताया कि लुधियाना लोक सभा सीट पर सबसे अधिक 43 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
अब जब यह साफ़ हो गया है कि कौन से उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने सभी राजनैतिक पार्टियों और उम्मीदवारों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करने की अपील की है। उन्होंने उम्मीदवारों को दूसरों की आलोचना करते समय बेबुनियाद दोष लगाने और विवादित बयान देने से बचने के लिए कहा है।
उन्होंने बताया कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना आगामी लिखित इजाज़त के लाउड स्पीकरों के प्रयोग पर पाबंदी लगाई गई है और स्थानीय ट्रैफ़िक नियमों की पालना करने के लिए भी कहा गया है। इसके इलावा उन्होंने चुनाव प्रचार में लगे सभी राजनैतिक वर्करों को बैज या पहचान-पत्र दिखाने और चुनाव प्रचार के दौरान और मतदान वाले दिन वाहन संबंधी नियमों की पूरी तरह पालना करने के लिए कहा है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि वोटरों को जारी की ग़ैर- अधिकारत पहचान पर्ची सादे ( सफ़ेद) कागज़ पर होनी चाहिएं और इसमें पार्टी का कोई चिह्न और नाम या उम्मीदवार का नाम नहीं होना चाहिए। उन्होंने हलके से बाहर के वोटरों और उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार की समाप्ति वाले दिन के बाद हलका छोड़ने की अपील की है।
उन्होंने आगे कहा कि रिश्वतखोरी और वोटरों पर किसी भी तरीके का प्रभाव और अन्य चुनाव अपराध, जैसे कि पोलिंग स्टेशनों के 100 मीटर के अंदर प्रचार करने की सख़्त मनाही है।
उन्होंने मतदान की पारदर्शिता बरकरार रखने के लिए राजनैतिक पार्टियों को नकद लेन-देन और बड़ी मात्रा में नकदी लेजाने से गुरेज़ करने के लिए भी कहा। उन्होंने बताया कि दूसरी पार्टियों की मीटिंगों और सभाओं में गड़बड़ी करने की मनाही है और पोलिंग बूथों के नज़दीक प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं होनी चाहिए।
सिबिन सी ने कहा कि निजी रिहायशों के बाहर प्रदर्शन या धरना लगाना भी निषेध है और राजनैतिक मीटिंगों में किसी भी विघ्न विरुद्ध पुलिस की मदद लेनी चाहिए। जन प्रतिनिधितत्व एक्ट, 1951 की धारा 127 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक मीटिंगों में माहौल को बिगाड़ता है, वह छह महीने की कैद, दो हज़ार रुपए तक का जुर्माना या दोनों सज़ाओं के योग्य हो सकता है।
किस लोक सभा हलके से कितने उम्मीदवार-
जानकारी देते सिबिन सी ने बताया कि गुरदासपुर से 26 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें 23 पुरूष और 3 महिलाएं शामिल हैं, जबकि अमृतसर से 30 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें 26 पुरूष और 4 महिलाएं शामिल हैं। खडूर साहिब से 27 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं जिनमें सभी उम्मीदवार पुरूष हैं।
जालंधर से 20 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें 17 पुरूष और 3 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। होशियारपुर से कुल 16 उम्मीदवारों में से 14 पुरूष और 2 महिला उम्मीदवार मतदान लड़ रही हैं। आनन्दपुर साहिब से कुल 28 उम्मीदवारों में से 26 पुरूष और 2 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
लुधियाना से 43 उम्मीदवारों में से 41 पुरूष और 2 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। फतेहगढ़ साहिब से कुल 14 उम्मीदवारों में से 13 पुरूष और 1 महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। फरीदकोट से कुल 28 उम्मीदवारों में से 26 पुरूष और 2 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
फ़िरोज़पुर से कुल 29 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जोकि सभी पुरूष हैं। बठिंडा से कुल 18 उम्मीदवारों में 15 पुरूष और 3 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। संगरूर से 23 उम्मीदवारों में से 22 पुरूष और 1 महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं जबकि पटियाला से 26 उम्मीदवारों में से 23 पुरूष और 3 महिला उम्मीदवार शामिल हैं।
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