Saturday, December 28, 2024
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पंजाब पुलिस की एजीटीऐफ ने मास्टरमाईंड इकबालप्रीत बुच्ची द्वारा संचालित आतंकवादी माड्यूल के दो और गुर्गों को किया गिरफ़्तार; दो पिस्तौल बरामद

 

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर राज्य में संगठित अपराध के ख़ात्मे के लिए शुरु की मुहिम के दौरान पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीऐफ) ने बड़ी सफलता हासिल करते हुये फॉलो-अप आपरेशन के दौरान विदेश आधारित मास्टरमाईंड इकबालप्रीत सिंह उर्फ बुच्ची द्वारा संचालित आतंकवादी माड्यूल के दो और गुर्गोंें को गिरफ़्तार किया। यह जानकारी आज यहाँ डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।
गिरफ़्तार किये व्यक्तियों की पहचान सिमरजोत सिंह निवासी लुधियाना और अरशप्रीत सिंह उर्फ अर्श निवासी पटियाला के तौर पर हुई है। पुलिस टीमों ने इनके कब्ज़े में से दो पिस्तौलों- .30 बोर और .32 बोर-समेत 11 जिंदा कारतूस बरामद किये हैं।
यह गिरफ़्तारी 14 मई, 2024 को इस माड्यूल के मुख्य संचालक गुरविन्दर सिंह उर्फ शेरा समेत चार सदस्यों की तीन पिस्तौलों और 13 जिंदा कारतूसों समेत गिरफ़्तारी के बाद हुई है। ज़िक्रयोग्य है कि इकबालप्रीत बुच्ची, रमनदीप बग्गा उर्फ कैनेडियन, जोकि 2016- 2017 के दौरान टारगेट कत्ल की हुई सात वारदातों का मुख्य शूटर था और इस समय गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) एक्ट (यूएपीए) के दोषों के अंतर्गत तिहाड़ जेल में बंद है, का नज़दीकी साथी है।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि भरोसेमन्द सूचना पर कार्यवाही करते हुये एडीजीपी प्रमोद बाण के समुच्चे नेतृत्व में एजीटीएफ की टीमों ने लुधियाना के कोचर मार्केट रोड के क्षेत्र में स्थित एक घर पर छापा मारा और दोनों मुलजिमों को हथियारों सहित गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस टीमों की निगरानी एआईजी गुरमीत सिंह चौहान और एआईजी सन्दीप गोयल और नेतृत्व डीएसपी बिकरमजीत सिंह बराड़ द्वारा किया गया।
उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ने दोनों मुलजिमों की गिरफ़्तारी से पंजाब और पड़ोसी राज्यों में संभावित सनसनीखेज़ वारदातों पर नकेल डाली है। उन्होंने बताया कि गिरफ़्तार किये गए दोनों मुलजिमों की आपराधिक पृष्टभूमि है, उनके खि़लाफ़ पंजाब और राजस्थान में कत्ल, इरादा कत्ल, हथियार एक्ट और ऐनडीपीऐस एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं।
डीजीपी ने कहा कि इस मामले में अगली- पिछली संबंधों का पता लगाने के लिए और जांच जारी है।
इस सम्बन्धित एफआईआर नं. 21 तारीख़ 13/ 05/ 02024 को भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 120बी और हथियार एक्ट की धारा 25(6) (7) के अंतर्गत थाना स्टेट क्राइम, एस. ए. एस. नगर में मामला दर्ज किया जा चुका है।

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