मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट ने राज्य की खरीद एजेंसियों (पैन्ग्रेन, मार्कफेड, पनसप और पंजाब वेयरहाउस कॉर्पोरेशन) द्वारा खरीदे गए धान को मिलिंग के लिए सौंपने और इसे केंद्रीय पूल में समय पर पहुंचाने के लिए खरीफ सीजन 2024-25 की कस्टम मिलिंग नीति को मंजूरी दे दी है।
यह फैसला आज मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास पर हुई मंत्री मंडल की बैठक में लिया गया।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024-25 तिथि 1 अक्टूबर 2024 से शुरू हो चुका है और खरीद का काम 30 नवंबर 2024 तक पूरा होगा। इस दौरान खरीदा गया धान राज्य की योग्य चावल मिलों में संग्रहित किया जाएगा। पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा हर खरीफ सीजन की शुरुआत से पहले हर साल कस्टम मिलिंग नीति जारी की जाती है ताकि भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार राज्य की खरीद एजेंसियों द्वारा खरीदे गए धान की मिलिंग हो सके।
“ दि पंजाब कस्टम मिलिंग पालिसी फॉर खरीद 2024-25” के उपबन्धों के अनुसार विभाग की ओर से चावल मिलों को मंडियों से ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। रिलीज आर्डर(आरओ) स्कीम के अंतर्गतचावल मिलर्स को सौंपे जाने वाले धान का वितरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वचालित रूप से होगा। राज्य की मंडियों से धान को मिलर्स की योग्यता के अनुसार स्टोर किया जाएगा। इस नीति और समझौते के अनुसार चावल मिल मालिकों को संग्रहित धान का पूरा चावल 31 मार्च 2025 तक डिलीवर पहुंच करने का प्रावधान भी किया गया है।
पर्यावरण क्लीयरेंस प्रोसेसिंग फीस में कटौती: सात नई श्रेणियां पेश
राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्री मंडल ने आज पंजाब में पर्यावरण क्लीयरेंस के लिए लगती प्रोसेसिंग फीस ढांचे में सात नई श्रेणियों के साथ कटौती की मंजूरी दी है। पंजाब में वातावरण क्लीयरेंस देने के लिए प्रोसेसिंग फीस के तौर पर प्रोजेक्ट की कुल लागत के प्रति करोड़ रुपए पर 10 हजार रुपए लिए जाते हैं। इस कुल लागत में ज़मीन, ईमारत, बुनियादी ढांचा, प्लांट पर मशीनरी शामिल होती है। अब नई स्लैब मुताबिक 5 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट के लिए 25,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी, जबकि 5 से 25 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट के लिए 1.50 लाख रुपए फीस होगा। इसके अलावा 25 करोड़ से 100 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं के लिए 6.25 लाख रुपए प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी, जबकि 100 करोड़ से 250 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना के लिए 15 लाख रुपए प्रोसेसिंग फीस लगेगी। 250 से 500 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना के लिए 30 लाख रुपए वातावरण क्लीयरेंस की प्रोसेसिंग फीस के तौर पर लगेंगे, जबकि 500 करोड़ रुपए से एक हजार करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना के लिए 50 लाख रुपए फीस लगेगी। एक हजार करोड़ रुपए से ऊपर की लागत वाली परियोजना पर वातावरण क्लीयरेंस के लिए प्रोसेसिंग फीस के तौर पर 75 लाख रुपए लगेंगे।
हालांकि परियोजनाओं की अन्य श्रेणियों (जैसे भवन और निर्माण, क्षेत्र विकास और खनन) के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रसंस्करण शुल्क पहले जैसा रहेगा, जैसा कि अधिसूचना संख्या 10/167/2013-एस.टी.ई. (5)/1510178/1 दिनांक 27 जून 2019 और अधिसूचना नंबर 10/167/2013-एस.टी.ई. (5)/308-313 दिनांक 22 नवंबर 2019 में उल्लेख किया गया है।
डैम सुधार के लिए 281 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना को मंजूरी
राज्य में डैम सुरक्षा और दक्षता के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने 281 करोड़ रुपए की लागत वाली ‘डैम पुनर्वास और सुधार परियोजना’ के दूसरे और तीसरे चरण को मंजूरी दी है। यह महत्वपूर्ण परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जाएगी, जिसका उद्देश्य राज्य के डैमों को और अधिक मजबूत बनाना है। प्रवक्ता ने बताया कि 281 करोड़ रुपए की राशि में से 196.7 करोड़ रुपए, जो परियोजना की 70 प्रतिशत लागत है, विश्व बैंक से ऋण के रूप में लिए जाएंगे, जबकि शेष 84.3 करोड़ रुपए की व्यवस्था राज्य के बजट से की जाएगी।
पंजाब भूंडेदार, बूटेमार, डोहलीदार, इनसार मियादी, मुकरीदार, मुंढीमार, पनाही कदीम, सौंजीदार या तरद्दुदकार (वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स) नियम, 2023 को मंजूरी
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, मंत्रिमंडल ने पंजाब भूंडेदार, बूटेमार, डोहलीदार, इनसार मियादी, मुकरीदार, मुंढीमार, पनाही कदीम, सौंजीदार या तरद्दुदकार (वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स) नियम, 2023 को मंजूरी दी है। कृषि सुधारों के हिस्से के रूप में इस कदम से ऐसे किसानों को अधिकार मिलेंगे जो आर्थिक और सामाजिक रूप से अत्यधिक पिछड़े वर्गों से हैं। ये किसान वर्षों से थोड़ी-थोड़ी जमीन जोत रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी खेती कर रहे हैं। इनके नाम पर कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिससे न तो ये वित्तीय संस्थानों से फसली ऋण ले सकते हैं और न ही प्राकृतिक आपदाओं के समय फसल मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं।
जनता की जमीनों से अवैध कब्जे हटाने या नियमित करने के लिए नीति बनाने की स्वीकृति
मंत्रिमंडल ने नगर निगम/सरकारी जमीनों और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, डिस्पेंसरियों, पुलिस स्टेशनों आदि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने/नियमित करने के संबंध में नीति बनाने को स्वीकृति दे दी है। इस कदम से नगर निगम/जनता की जमीनों पर कब्जों के विवादों को हल करने में मदद मिलेगी।
उच्च शिक्षा और भाषा विभाग में 166 पदों को भरने की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने पंजाब में एनसीसी के कार्यों को सुचारू और प्रभावी ढंग से चलाने के लिए उच्च शिक्षा और भाषा विभाग में एनसीसी मुख्यालयों, इकाइयों और केंद्रों के लिए पैस्को द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से 166 पदों को भरने की स्वीकृति दी है। इसका उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एनसीसी गतिविधियों को सुचारू रूप से सुनिश्चित करना है। इस कदम से एनसीसी इकाइयों के कार्यों को और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी, जिससे राज्य में एनसीसी कैडेटों की कार्यकुशलता बढ़ेगी।
पुलिस विभाग में स्टेनोग्राफी कैडर के पुनर्गठन को स्वीकृति
मंत्रिमंडल ने पुलिस विभाग के दफ्तरों के कार्यों को सुचारू बनाने के लिए स्टेनोग्राफी कैडर के पुनर्गठन को स्वीकृति दी है। उल्लेखनीय है कि बदले हालातों के कारण पैदा हुई नई चुनौतियों के कारण पुलिस विभाग में कई नए विंग और बटालियनों के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों के पद सृजित किए गए हैं, लेकिन स्टेनोग्राफी कैडर के कर्मचारियों की संख्या वही रही है। इस समस्या के समाधान के लिए मंत्रिमंडल ने वरिष्ठ स्केल स्टेनोग्राफरों के 10 और स्टेनो टाइपिस्टों के 6 पद समाप्त कर, इसी कैडर में निजी सचिव और निजी सहायक के 10 पद सृजित करने की स्वीकृति दी है। इस कदम से जहां कार्यालयी कार्यों में दक्षता आएगी, वहीं इससे राज्य के खजाने पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा।
आईटीआईज में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता में बदलाव को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता में बदलाव को मंजूरी दी है। इस कदम से आईटीआई में योग्य प्रशिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित होगी, जिससे राज्य के युवाओं को दी जाने वाली औद्योगिक शिक्षा में सुधार होगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे।
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