पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर (बीओसीडब्ल्यू) बोर्ड ने पंजाब के 19 जिलों (जहां आदर्श आचार संहिता लागू नहीं है) में लेबर चौकों पर सोमवार को शिविर लगाए हैं। यह पहल श्रम मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद द्वारा अक्टूबर 2024 के अंतिम सप्ताह में हुई समीक्षा बैठक में जारी हिदायत के बाद की गई है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए एक प्रवक्ता ने बताया कि अधिकतम निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड के अधिकारियों द्वारा ये शिविर सुबह 7 बजे से 10 बजे तक आयोजित किए गए। ये शिविर 18 से 23 नवंबर 2024 तक जारी रहेंगे। जिन जिलों में फिलहाल आदर्श आचार संहिता लागू है, वहां ये शिविर 25 से 29 नवंबर तक आयोजित किए जाएंगे। अधिकारियों ने इन शिविरों में बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं और उनके वित्तीय लाभों के बारे में जागरूकता पैदा की।
श्रम मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड वजीफा योजना, शगुन योजना, सामान्य सर्जरी योजना, पेंशन योजना और मातृत्व योजना आदि सहित अलग-अलग स्कीमों का लाभ प्रदान करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए निर्माण श्रमिकों का बोर्ड के साथ पंजीकरण अनिवार्य है। इसलिए सभी पात्र श्रमिकों को बोर्ड के साथ पंजीकरण जरूर करवाना चाहिए।
श्रम मंत्री ने बताया कि कोई भी निर्माण श्रमिक (आयु 18-60 वर्ष), जिसने पिछले वर्ष के दौरान पंजाब में कम से कम 90 दिन काम किया हो, बोर्ड के साथ पंजीकरण के लिए पात्र है। उन्होंने राज्य के सभी निर्माण श्रमिकों से अपील की कि वे बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण करवाकर बोर्ड द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाएं।