Saturday, January 18, 2025
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आरजी कर मामले में न्यायालय ने संजय रॉय को दोषी करार दिया, सोमवार को सुनाई जाएगी सजा

आज मामले की सुनवाई के लिए प्रदर्शनकारी अदालत परिसर के बाहर जमा हुए। सियालदह अदालत परिसर में सुरक्षा कड़ी की गई। कोलकाता पुलिस ने प्रवेश को नियंत्रित करने और सभी उपस्थित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई बैरिकेड्स भी लगाए गए।

सियालदह सिविल और क्रिमिनल कोर्ट ने आज आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में महिला प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में फैसला सुनाया। इस मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय को अदालत ने दोषी करार दे दिया। फैसला दोपहर के 2:30 बजे कोर्टरूम 210 में सुनाया गया। आरोपी संजय रॉय ने अदालत में दावा किया कि उसे फंसाया गया है। न्यायाधीश ने कहा कि उसे सोमवार को अदालत में बोलने का मौका दिया जाएगा। अदालत सोमवार को सजा सुनाएगी। संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दुष्कर्म और हत्या का दोषी पाया गया।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास की अदालत में 11 नवंबर को मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। कोर्ट के निर्देश पर इस मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पहले ही आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। आज मामले की सुनवाई के लिए प्रदर्शनकारी अदालत परिसर के बाहर जमा हुए। सियालदह अदालत परिसर में सुरक्षा कड़ी की गई। कोलकाता पुलिस ने प्रवेश को नियंत्रित करने और सभी उपस्थित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई बैरिकेड्स भी लगाए गए।

पीड़िता के पिता ने सीएम पर साधा निशाना
अदालत के फैसले से पहले पीड़िता के पिता ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि वह रात के दो बजे तक जागकर मॉनिटर कर रही थीं। मैं जानना चाहता हूं कि उनका इसमें क्या हित था। सिर्फ मुख्य आरोपी ही नहीं, सभी दोषी सामने आएंगे।”

इससे पहले पीड़िता डॉक्टर के पिता ने मीडिया से बात की थी। उन्होंने कहा, “आरोपियों को सजा मिलने पर हमें कुछ राहत मिलेगी। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम अदालत का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। हम देश के लोगों से भी समर्थन मागेंगे। उन्होंने आगे कहा, जो भी उचित सजा होगी वह अदालत तय करेगी।”

सीबीआई पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, “इस मामले में सीबीआई ने कुछ नहीं किया। यहां संतुष्टि का कोई सवाल ही नहीं है। हमने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कई सवाल उठाए। हमने कोर्ट से इसका जवाब मांगा है। हमने सीबीआई से जवाब नहीं मांगा, लेकिन कोर्ट ने सारी जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी।”

एक वरिष्ठ वकील ने कहा, “यह सिर्फ एक मामला नहीं है, यह देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है।” एक स्थानीय निवासी ने पूछा, “क्या उसे (आरोपी) अधिकतम सजा मिलेगी?”

क्या है पूरा मामला?
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना नौ अगस्त की है। मृतक मेडिकल कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन विभाग की स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की छात्रा और प्रशिक्षु डॉक्टर थीं। आठ अगस्त को अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद रात के 12 बजे उसने अपने दोस्तों के साथ डिनर किया। इसके बाद से महिला डॉक्टर का कोई पता नहीं चला। घटना के दूसरे दिन सुबह उस वक्त मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया जब चौथी मंजिल के सेमिनार हॉल से अर्ध नग्न अवस्था में डॉक्टर का शव बरामद हुआ। घटनास्थल से मृतक का मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किया गया। पोस्टमॉर्टम की शुरुआती रिपोर्ट से पता चला है कि महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। जूनियर महिला डॉक्टर का शव गद्दे पर पड़ा हुआ था और गद्दे पर खून के धब्बे मिले। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि मृतक महिला डॉक्टर के मुंह और दोनों आंखों पर था। गुप्तांगों पर खून के निशान और चेहरे पर नाखून के निशान पाए गए। होठ, गर्दन, पेट, बाएं टखने और दाहिने हाथ की उंगली पर चोट के निशान थे।

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