Tuesday, January 14, 2025
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Haryana में 175 अनावश्यक कानूनों की पहचान, 28 हो चुके निरस्त; लोग इससे क्यों थे प्रभावित, CM Naib ने कही ये बात

हरियाणा एवं पंजाब बार काउंसिल का परिवार बड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को 1145 नये वकीलों को शपथ दिलाई और उन्हें लाइसेंस प्रदान किए गए। अब यह वकील हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वकालत केवल एक पेशा नहीं, बल्कि जनसेवा का माध्यम है और वकील देश की न्यायप्रणाली में योगदान देकर समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। वकालत का क्षेत्र केवल कानून के ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि अच्छी सोच वाले वकील समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को न्याय दिलाने में अपनी भूमिका निभाते हैं।
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि हरियाणा में 175 अनावश्यक कानूनों की पहचान की गई है, इनमें से 28 को निरस्त किया जा चुका है। चंडीगढ़ स्थित ला भवन में हरियाणा एवं पंजाब बार काउंसिल द्वारा आयोजित नये वकीलों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत ने आजादी के सात दशक के बाद गुलामी के समय के तीन अवांछित कानूनों से मुक्ति पाई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्रवादी विजन के परिणाम की वजह से यह संभव हो पाया है।

1600 कानूनों को कर दिया समाप्त

उन्होंने सभी नये वकीलों से अनुरोध करते हुए कहा कि वे नए कानूनों के बारे में आम जनता को जागरूक करने में सहयोग करें। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तीन नए आपराधिक कानून बनाने के अलावा लगभग 1600 ऐसे कानूनों को समाप्त किया है जिनकी वर्तमान में कोई व्यवहार्यता नहीं है। वर्तमान में इस बार काउंसिल के अंतर्गत हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की विभिन्न 150 बार एसोसिएशन आती हैं।
काउंसिल के पास एक लाख 52 हजार से अधिक सदस्य पंजीकृत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा बनाए गए तीनों नए कानूनों को लागू करने के लिए प्रशिक्षण, इन्फ्रास्ट्रक्चर व तकनीक के विकास के साथ जन-जागरूकता के लिए निरंतर काम किया जा रहा है और नये आपराधिक कानूनों को कारगर ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक अधिसूचनाएं जारी कर दी गई हैं।

741 लोक अभियोजकों को भी दिया जा चुका प्रशिक्षण

इन नए कानूनों के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए लगभग 300 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। साथ ही 43 हजार से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों को तीन नये कानूनों के बारे में प्रशिक्षण दिया है। इनमें लगभग 10 हजार अनुसंधान अधिकारी भी शामिल हैं।

प्रदेश की सभी 97 प्रयोगशालाओं के विशेषज्ञों को भी प्रशिक्षण दिया गया है। प्रदेश के सभी 555 न्यायिक अधिकारियों को भी तीन नए आपराधिक कानूनों के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है और सभी 2167 जेल अधिकारियों व कर्मचारियों व सभी 741 लोक अभियोजकों को भी प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

अपने कार्य को और अधिक प्रभावी ढंग से कर सकें

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार वकीलों और न्यायपालिका को आवश्यकता अनुसार हर संभव योगदान दे रही है। सरकार वकीलों के लिए आधुनिक सुविधाएं, तकनीकी संसाधन और प्रशिक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित कर रही है, ताकि सभी अपने कार्य को और अधिक प्रभावी ढंग से कर सकें।

उन्होंने कहा कि वकीलों और न्यायपालिका के बीच तालमेल, पारदर्शिता और नैतिकता का होना जरूरी है। कानून का शासन किसी भी लोकतांत्रिक देश की नींव है। कार्यक्रम में हरियाणा के एडवोकेट जनरल परविंद्र सिंह चौहान, हरियाणा एवं पंजाब बार काउंसिल के अध्यक्ष डा. विजेंद्र सिंह अहलावत और उपाध्यक्ष चेतन शर्मा सहित बार के सभी पदाधिकारी शामिल हुए।

 

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