पंजाब में दुष्कर्म और हत्या के दोषी कैदी के शव को परिजनों ने लेने से मना कर दिया है। 2005 में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। बाद में अदालत ने उसे दोषी पाया था। वह अमृतसर की केंद्रीय जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा था। 30 दिसंबर को मौत के बाद परिजनों ने शव लेने से इंकार कर दिया।
अमृतसर की केंद्रीय जेल फताहपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले में सजायाफ्ता कैदी के परिजनों ने उसका शव लेने से इन्कार कर दिया है। पुलिस ने कपूरथला जिला के थाना फत्तुढींगा के गांव सैफलाबाद निवासी कैदी के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है।सैफलाबाद गांव निवासी बहाल सिंह (57) के खिलाफ 8 सितंबर 2005 को झब्बाल थाने में दुष्कर्म और हत्या का केस दर्ज किया गया था। झब्बाल थाने की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। अदालत ने 21 दिसंबर 2006 को आरोपी बहाल सिंह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।इस समय वह अमृतसर की केंद्रीय जेल फताहपुर में उम्रकैद की सजा काट रहा था। 30 दिसंबर 2023 को कैदी की मौत हो गई तो पुलिस ने कपूरथला में कैदी के गांव सैफलाबाद में उसके परिजनों के साथ संपर्क कर शव लेने को कहा लेकिन बहाल सिंह के परिजनों ने शव लेने से इन्कार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को मोर्चरी हाउस में रखवा दिया। अगर कोई कैदी का परिजन शव लेना चाहे तो केंद्रीय जेल अधीक्षक दफ्तर के नोडल अधिकारी के मोबाइल फोन नंबर 70097-36288, 98141-41404 पर संपर्क कर सकता है।