पंजाब पुलिस ने आज एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए ग़ैर-कानूनी हथियारों की तस्करी के अंतरराज्यीय रैकेट का पर्दाफाश करके चार व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया और उनके कब्जे से .32 बोर के 9 देसी पिस्तौल और आठ जिंदा कारतूस बरामद किये हैं।
डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि गिरफ़्तार किये गए व्यक्तियों की पहचान गुरमनजोत सिंह निवासी चकर, लुधियाना, कुलदीप सिंह उर्फ माणक निवासी गाँव लहरा, लुधियाना, सुखचैन सिंह निवासी गाँव मूम, बरनाला और सन्दीप सिंह निवासी गाँव भैणी गुज्जरां लुधियाना के रूप में हुई है।
जि़क्रयोग्य है कि कुलदीप सिंह उर्फ माणक और गुरमनजोत सिंह साल 2016 में लुधियाना जेल में एक-दूसरे को मिले थे। दोनों मुलजिमों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, जिनके खि़लाफ़ कत्ल की कोशिश, हथियार एक्ट, लूट-मार, चोरी आदि जैसे कई केस दर्ज हैं, और दोनों मुलजिम इस समय ज़मानत पर बाहर थे। बताने योग्य है कि मुलजिम गुरमनजोत साल 2022 के दौरान लुधियाना जेल में मध्य प्रदेश आधारित ग़ैर-कानूनी हथियारों के तस्करों के संपर्क में आया था।
डी.जी.पी. गौरव यादव ने बताया कि पुलिस को हथियारों के तस्करों की गतिविधियों के बारे में ख़ुफिय़ा जानकारी मिली थी कि वह मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवां से ग़ैर-कानूनी हथियार और गोला-बारूद लाकर राज्य में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में हैं, जिसके उपरांत स्टेट स्पैशल ऑपरेटिंग सैल्ल (एस.एस.ओ.सी.) एस.ए.एस. नगर की पुलिस टीमों ने पटियाला के पातड़ां-खनौरी रोड पर नाका लगाया।
उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों ने सफ़ेद रंग की स्विफ्ट कार (पीबी10जीजी9014) में सवार सभी मुलजिमों को गिरफ़्तार करके उनके कब्जे से 9 पिस्तौलें, जिन पर ‘स्टार’ का निशान बना हुआ था, और कार बरामद कर ली है।
उन्होंने बताया कि प्राथमिक पूछताछ से पता चला है कि पकड़े गए मुलजिमों द्वारा इनमें से कुछ हथियारों का प्रयोग टारगेटिड संगठित अपराधों को अंजाम देने के लिए किया जाना था और बाकी हथियार गिरोह के अन्य सदस्यों को बाँटे जाने थे।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि सभी मुलजिम पंजाब के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों में आपराधिक गिरोहों को हथियार सप्लाई करने की गतिविधियों में शामिल थे।
डीआईजी काउन्टर इंटेलिजेंस जे एलैंचेजिय़न ने बताया कि इस मॉड्यूल के अगले-पिछले संबंधों का पता लगाने और मध्य प्रदेश-आधारित हथियारों के तस्करों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में और गिरफ़्तारियाँ एवं बरामदगियां होने की उम्मीद है।
बताने योग्य है कि इस सम्बन्धी थाना एस.एस.ओ.सी, एस.ए.एस. नगर में हथियार एक्ट की धारा 25 और 25 (7) और भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 120 बी के अंतर्गत एफआईआर नं. 9 तारीख़ 30.03.2024 दर्ज है।