स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी), अमृतसर ने इंटेलिजेंस आधारित कार्रवाई करते हुए अमेरिका-आधारित हैंडलरों की मदद से चलाए जा रहे अंतरराज्यीय अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर इस रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस टीमों ने आरोपियों से .32 बोर की 10 देसी पिस्तौल, 20 मैगजीन और गोलियां बरामद की हैं। यह जानकारी आज पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने दी।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सतनाम सिंह उर्फ प्रिंस, निवासी बुट्टर कलां, बटाला और मनजीत सिंह, निवासी भागी नंगल, बटाला के रूप में हुई है।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि मुख्य आरोपी सतनाम उर्फ प्रिंस पहले अमेरिका-आधारित सनी मसीह उर्फ गुल्ली, जो हेरोइन तस्करी के कई मामलों में वांछित है, के संपर्क में था। उन्होंने आगे बताया कि आरोपी सतनाम ने अपनी सुविधा के लिए अपने रिश्तेदार मनजीत को भी नशीले पदार्थों और अवैध हथियारों की तस्करी के इस धंधे में शामिल कर लिया था।
उन्होंने बताया कि जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि उक्त आरोपी अमेरिका-स्थित अपने हैंडलर के निर्देशों पर पंजाब के गैंगस्टरों को आपूर्ति के लिए मध्य प्रदेश और झारखंड से अवैध हथियार मंगवा रहे थे। डीजीपी ने बताया कि इस मॉड्यूल के पूरे नेटवर्क और इसके संपर्कों का पता लगाने के लिए आगे जांच की जा रही है।
इस संबंधी अधिक जानकारी देते हुए
एआईजी एसएसओसी अमृतसर सुखमिंदर सिंह मान ने बताया कि एसएसओसी अमृतसर को गुप्त सूचना मिली थी कि सनी मसीह उर्फ गुल्ली, जो गुरदासपुर के ध्यानपुर का रहने वाला है और वर्तमान में अमेरिका में रहता है, राज्य में अपने साथियों की मदद से हथियारों की तस्करी के लिए अंतरराज्यीय मॉड्यूल चला रहा है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसएसओसी अमृतसर की टीमों ने इस मॉड्यूल के दो सदस्यों को हथियारों की खेप के साथ गिरफ्तार कर लिया।
उन्होंने बताया कि
गिरफ्तार आरोपी सतनाम सिंह ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि सनी मसीह उसे प्रति डिलीवरी कोरियर का खर्च देता था। आरोपी ने यह भी बताया कि लगभग एक महीने पहले उसने मध्य प्रदेश से पंजाब में चार हथियारों की तस्करी की थी, जिसके लिए उसे 10,000 रुपये मिले थे। वर्तमान डिलीवरी के लिए सनी ने उसे 20,000 रुपये देने का वादा किया था।
एआईजी ने बताया कि आरोपी सतनाम सिंह की आपराधिक पृष्ठभूमि है और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कम से कम तीन केस दर्ज हैं। उसे 30 जुलाई 2024 को जमानत पर रिहा किया गया था।
इस संबंध में एफआईआर नंबर 70, दिनांक 15.12.2024 को असला अधिनियम की धाराओं 25, 25(6) और 25(7) तथा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 111 और 61(2) के तहत थाना एसएसओसी अमृतसर में केस दर्ज किया गया है।