संपदा विभाग ने दायर की रिपोर्ट
उच्च न्यायालय के निर्देश पर संपदा विभाग ने गुरुवार अनुपालन रिपोर्ट दायर की, जिसमें कोर्ट ने सरकारी बंगलों पर पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों, एमलसी व अन्य नेताओं के कब्जे संबंधी जानकारी मांगी थी।
इन लोगों ने खाली कर दिए हैं आवास
जफर और सुरिंदर के आवास खाली करवाने की कार्रवाई शुरू की है। उन्हें 28 दिसंबर को नोटिस जारी किए थे। रिपोर्ट में बताया कि कांग्रेस नेता एसएस चन्नी ने आवास खाली कर दिया है। उन्हें 20 दिसंबर को 14,690 रुपये किराया देने का नोटिस जारी किया था। विधायक अब्बास वानी ने आवास खाली कर दिया है।
12 दिसंबर को 19,586 रुपये किराये के भुगतान करने को कहा। पूर्व विधायक अब्दुल रहीम राथर, पूर्व एमएलसी विवोध गुप्ता ने सरकारी आवास खाली कर दिए हैं और उन्हें भी 28,211 और 13,993 रुपये के भुगतान का नोटिस जारी किया था।
अगली सुनवाई 19 फरवरी को
मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्तान और न्यायमूर्ति एमए चौधरी की अध्यक्षता में गठित खंडपीठ ने रजिस्ट्री को शीतकालीन छुट्टियों के बाद 19 फरवरी को तत्काल जनहित याचिका सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
करीब 38 बंगलों का है मामला
संबंधित याचिका वरिष्ठ वकील शेख शकील की ओर से 2020 में दायर की गई थी। कोर्ट के निर्देश पर संपदा विभाग 38 बंगलों को खाली कराने को लेकर नेताओं को कई बार नोटिस भी जारी कर चुका है।
इन पूर्व मंत्रियों व पूर्व विधायकों में से अधिकतर को वर्ष 2015 से 2018 के बीच भाजपा-पीडीपी की सरकार के समय बंगले अलाट किए गए थे। सरकार गिरने के बाद कइयों से बंगले खाली करवा लिए थे। कई आवास अभी तक इन नेताओं के पास हैं।