पंजाब सरकार द्वारा राज्य महिला आयोग में सदस्यों के ग़ैर-सरकारी खाली पदों की भर्ती के लिए योग्य आवेदनकर्ताओं से आवेदनों की माँग 5 फरवरी तक की है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने और अधिक जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति, प्राथमिक रूप से महिलाएं जो बढिय़ा योग्यता, ईमानदारी रखती हों, जिन्होंने महिलाओं की भलाई के लिए काम किया है, कानून या विधान की उचित जानकारी और तजुर्बा है, महिलाओं की प्रगति से सम्बन्धित मामलों का प्रबंधन या महिलाओं की सुरक्षा के लिए किसी ट्रेड यूनियन या स्वयं-सेवीं संगठन का नेतृत्व, महिलाओं के साझे हितों को उठाया और प्रोत्साहित किया है, आवेदन देने के लिए योग्य हैं।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा महिलाओं की कल्याण योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य महिला आयोग में एक सीनियर उप-चेअरपर्सन, एक उप-चेअरपर्सन और दस सदस्यों (जनरल-8 और एस.सी.-2) की भर्ती की जानी है, जिससे महिलाओं सम्बन्धी कल्याण योजनाओं को लागू करके संबंधितों को लाभ मिल सके।
मंत्री ने आगे बताया कि इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन समेत बायो-डाटा डायरैक्टोरेट सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग पंजाब एस.सी.ओ नं: 102-103, सैक्टर 34-ए चंडीगढ़ में तारीख़ 05 फरवरी 2024 तक जमा करवा सकते हैं। निश्चित तारीख़ के बाद प्राप्त हुए आवेदन पत्रों को विचारा नहीं जायेगा।